सेवा सहकारी समिति चपोरा में नियम विरुद्ध आपरेटर की भर्ती की शिकायत, कार्यवाही न होने से उठ रहे सवालिया निशान...........

# Admin | 29 Oct, 2023

सेवा सहकारी समिति चपोरा में नियम विरुद्ध आपरेटर की भर्ती की शिकायत, कार्यवाही न होने से उठ रहे सवालिया निशान...........

मिशन क्रांति न्यूज़ बिलासपुर। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा पंजीयन क्र. 3087 में नियम विरुद्ध संचालक मंडल के उपाध्यक्ष के पुत्र को नौकरी में नियुक्त किया गया। इसकी शिकायत होने के बाद भी आज तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से कई सवालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। 

वर्ष 2008 में आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित चपोरा पंजीयन क्र. 3087 के तत्कालीन संचालक मंडल द्वारा 11 अक्टूबर 2008 को एक बैठक में डाटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति को लेकर चर्चा की गई और प्रस्ताव के माध्यम से नारायण साहू पिता टीकाराम साहू को नवागांव सलका में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर नियुक्त किया गया। जिसमें समिति के अध्यक्ष राम प्रसाद राज सहित कुल 11 संचालक मंडल के सदस्य थे, जिनमें से नारायण साहू के पिता टीकाराम साहू भी उपाध्यक्ष पद में थे और वहाँ मौजूद थे।

छत्तीसगढ़ सहकारी अधिनियम 1960 एवं 1962 के तहत समिति के किसी भी संचालक सदस्य के कुटुम्बजनों की नियुक्ति समिति में कर्मचारी के तौर पर नही की जा सकती। अब समझिए की ये प्रस्ताव को बैठक के ही दिन अमल किया गया जब नियम की भनक लगी तो पिता ने 1 साल बाद इस्तीफा सौंप दिया। लक्ष्मी कुमारी ने नारायण साहू की नियुक्ति पर सवाल उठाये हैं। इन्होंने पंजीयक सहकारी संस्थायें रायपुर, संभाग आयुक्त बिलासपुर, संयुक्त पंजीयक बिलासपुर आदि को लिखित आवेदन देकर नारायण साहू की नियुक्ति पर नियमानुसार कार्रवाई की मांग की है।

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