आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यशाला

# Admin | 22 Sep, 2023

आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर हाईकोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संबंध में कार्यशाला

 मिशन क्रांति न्यूज़ जांजगीर - चांपा।

आरोपियो की गिरफ़्तारी को लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के संबंध में पुलिस अधीक्षक कार्यालय सभा कक्ष में  शुक्रवार को एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान माननीय सत्र न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के मुख्य आतिथ्य में विवेचकों को विवेचना के सन्दर्भ में प्रशिक्षण भी दिया गया, ताकि अपराधों में विवेचना के स्तर में सुधार हो सके।

कार्यशाला में आबकारी विभाग के सभी अधिकारी व लोक अभियोजन अधिकारीगण भी शामिल हुए। 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से कम की सजा के प्रावधान वाले प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अरनेश कुमार बनाम. बिहार राज्य के प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। विवेचको को विवेचना में हो रही त्रुटिया और आ रही दिक्कतों के बारे में विस्तृत चर्चा और मार्गदर्शन दिया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरेश सोनी ने अपने उद्बोधन में बाल अपराध, पाक्सो एक्ट, एन. डी. पी. एस. एक्ट, सायबर क्राइम से संबधित अपराध व आरोपियों को गिरफ्तार करने में एवं विवेचना में होने वाली त्रुटियों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। जांजगीर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सर्व विजय अग्रवाल, ने वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किये जाने के संबंध में जानकारी दी और 7 वर्ष अथवा 7 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान वाले प्रकरणों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपीलार्थी अरनेश कुमार बनाम बिहार राज्य के प्रकरण में निर्णय पारित किये जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिये, अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया है फैसले में गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाने के महत्व पर जोर दिया गया। किसी को गिरफ्तार करते समय, पुलिस कर्मियों को सावधानी बरतनी चाहिए क्योंकि गिरफ्तारी स्वतंत्रता को सीमित करती है, अपमान प्रदान करती है और स्थायी निशान छोड़ जाती है। इसके अतिरिक्त, विवेचना अधिकारियों को अरनेश कुमार दिशानिर्देशों के बारे में पालन करना और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बारे मे विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के समापन के अवसर पर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया साथ ही श्री अग्रवाल ने सभी का आभार जताया, कार्यक्रम का संचालन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनी एवं श्रीमती अर्चना झा ने किया। कार्यक्रम में उप संचालक अभियोजन सुरेश साहू, जिला लोक अभियोजक राजेश पाण्डेय, जिला आबकारी वृत्त जांजगीर दिनकर वासनिक के साथ आबकारी विभाग के अधिकारीगण एवं लोक अभियोजन अधिकारी गण भी कार्यशाला में सम्मिलित हुए। कार्यशाला में जिले के सभी थाना एवं चौकी प्रभारी सहित विवेचकगण उपस्थित रहें।

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